श्रीगंगानगर। औषधि विभाग द्वारा फर्म मेहरा मेडिकोज एण्ड जनरल स्टोर वार्ड नम्बर 13 नजदीक गल्र्स स्कूल अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर पर एनडीपीएस औषधियों के बिना लाईसेंस उल्लंघन के प्रकरण में औषधि नियंत्राण अधिकारी श्री पंकज जोशी द्वारा माननीय न्यायालय सीजेएम श्रीगंगानगर में फर्म व उसके मालिक श्री सर्वजीत सिंह पुत्रा श्री कुलदीप सिंह निवासी मकान नम्बर 903, वार्ड नम्बर 28 कम्बोज मौहल्ल, अबोहर, जिला फाजिल्का, (पंजाब) व रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट श्री प्रीत सिंह पुत्रा श्री हरचरण सिंह निवासी वार्ड नम्बर 12 अनूपगढ के विरूद्ध इस्तगासा दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज कर प्रंसज्ञान लेकर अभियुक्तों को तलब करने के आदेश जारी किये गये है। प्रकरण में फर्म को नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली औषधियों की अनुमति लाईसेंसों पर जारी नही थी, परन्तु निरीक्षण दौरान ट्रामाडोल घटक व अन्य औषधियों का स्टाॅक पाया गया। जब्तशुदा व नमूना ली गई इन औषधियों का क्रय-विक्रय रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया। फर्म के लाईसेंस कार्यवाही पर निरस्त किये गये व बिना लाईसेंस औषधियों के इस प्रकरण में जांच पूर्ण कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत अलग से वाद दायर किया गया। जिसमें कम से कम तीन वर्ष व अधिकतम पांच वर्ष की सजा तथा कम से कम 1 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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