श्रीगंगानगर। औषधि विभाग द्वारा जिले के विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं के कारण सात मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित किये गये है।
सहायक निदेशक औषधि श्री डी.एस. उप्पल ने बताया कि डारा मेडिकल स्टोर खानूवाली का 11 से 15 दिसम्बर तक, फेयरडील श्रीगंगानगर का 11 से 13 दिसम्बर तक, दशमेश मेडिकल स्टोर 17 केएनडी का 11 से 15 तक, दीक्षा मेडिकोज भागसर का 11 दिसम्बर 2019 से 9 जनवरी 2020 तक, खालसा मेडिकल स्टोर 14 एपीडी 11 से 25 दिसम्बर तक, ईलिट हैल्थ केयर राजकीय चिकित्सालय के सामने का 11 से 17 दिसम्बर तथा चैधरी मेडिकल बींझबायला का 4 से 17 दिसम्बर 2019 तक के लिए अनुज्ञा पत्र निलम्बित किये गये है। दशमेश मेडिकल स्टोर, खालसा मेडिकल स्टोर, चैधरी मेडिकल स्टोर, दीक्षा मेडिकोज तथा ईलिट हैल्थ केयर से दस प्रकार की एनडीपीएस दवाओं की बिक्री अनुमति विड्रो कर ली गई है।
सहायक निदेशक औषधि श्री डी.एस. उप्पल ने बताया कि डारा मेडिकल स्टोर खानूवाली का 11 से 15 दिसम्बर तक, फेयरडील श्रीगंगानगर का 11 से 13 दिसम्बर तक, दशमेश मेडिकल स्टोर 17 केएनडी का 11 से 15 तक, दीक्षा मेडिकोज भागसर का 11 दिसम्बर 2019 से 9 जनवरी 2020 तक, खालसा मेडिकल स्टोर 14 एपीडी 11 से 25 दिसम्बर तक, ईलिट हैल्थ केयर राजकीय चिकित्सालय के सामने का 11 से 17 दिसम्बर तथा चैधरी मेडिकल बींझबायला का 4 से 17 दिसम्बर 2019 तक के लिए अनुज्ञा पत्र निलम्बित किये गये है। दशमेश मेडिकल स्टोर, खालसा मेडिकल स्टोर, चैधरी मेडिकल स्टोर, दीक्षा मेडिकोज तथा ईलिट हैल्थ केयर से दस प्रकार की एनडीपीएस दवाओं की बिक्री अनुमति विड्रो कर ली गई है।
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