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निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू नई स्कीम, नये विकास कार्य एवं नये कार्य आदेश आचार संहिता के दौरान जारी नही होगें


श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने बताया कि पंचायती राज आम चुनाव 2020 के दौरान पंचायतीराज संस्थाओं के सरपंच एवं पंच पद के आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव समाप्ति तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। 
उन्होंने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगें। आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता की प्रभावी पालना हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये है। संबंधित पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व में जारी किये जा चुके है या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे है, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नही होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नये कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगें। 
समस्त विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) के स्थानांतरण एवं  पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। यदि अपरिहार्य कारणों से स्थानांतरण आवश्यक हो तो आवश्यकता एवं औचित्य के विवरण सहित प्रभाव प्राप्त होन पर तथा आयोग का इस संबंध में समाधान होने पर अनुमत किया जा सकेगा। आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों द्वारा पालना सुनिश्चित की जावे। प्रभारी अधिकारी आदर्श आचार संहिता प्रकोष्ठ, पंचायत चुनाव आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पालना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी करवायें। 

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