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दुकानों, समूहों के लिये मांगे आवेदन निति का सरलीकरण होने से आकर्षित होंगे व्यवसायी 27 फरवरी तक आॅनलाईन आवेदन कर सकेंगे, 7 मार्च को लाॅटरी

दुकानों, समूहों के लिये मांगे आवेदन
निति का सरलीकरण होने से आकर्षित होंगे व्यवसायी
27 फरवरी तक आॅनलाईन आवेदन कर सकेंगे, 7 मार्च को लाॅटरी
श्रीगंगानगर। आबकारी विभाग द्वारा जिले में वर्ष 2020-21 के लिए जिले में देशी मदिरा समूह, दुकानों के अनुज्ञा पत्र के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये है। आवेदन 27 फरवरी तक प्राप्त किये जाएंगे, आवेदन आने प्रारम्भ हो गये है। 
जिला आबकारी अधिकारी प्रतिष्टा पिलानिया ने बताया कि आॅन लाईन आवेदन प्रारम्भ हो चुके है। इच्छुक नागरिक, समूह 27 फरवरी 2020 को सायं 6 बजे तक आॅन लाईन आवेदन कर सकते है। इसके पश्चात आॅन लाईन आवेदन का लिंक समाप्त हो जाएगा। आवेदन शुल्क ई बैंकिंग, ई ग्रास चालान या डिमाण्ड ड्रफ्ट के माध्यम से जमा करवाए जा सकते है। आवेदन के साथ पहचान के रूप में ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार इत्यादि कोई एक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगी। आॅन लाईन के पश्चात ए-4 साईज कागज पर प्रिंट लेना होगा। किसी एक दुकान के लिए एक से अधिक आवेदक आने पर चयन लाटरी द्वारा किया जाएगा। लाटरी 7 मार्च 2020 को निकाली जाएगी।
उन्होंने बताया श्रीगंगानगर जिले में देशी मदिरा के समूह 322 तथा इनमें कुल 368 दुकानों के लिये आवेदन लिये जा रहे है। 
निति का सरलीकरण
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आबकारी निति का सरलीकरण करने से व्यापारियों का रूझान बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि इस बार अंग्रेजी मदिरा की दुकानों को भी स्टाॅक रखने के लिये 100 मीटर की परिधि में गोदाम स्वीकृत किया जा सकेगा, जिसमें संबंधित लाईसेंसधारी को स्टाॅक करने में कोई परेशानी नही होगी। देशी मदिरा लाईसेंसी को अपने समूह के क्षेत्र मे कही भी गोदाम स्वीकृत हो सकेगा। उन्होंने बताया कि 10 लाख रूपये तक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह के आवेदन शुल्क 25 हजार रूपये तथा 10 लाख से अधिक निर्धारित वार्षिक राशि वाले समूह के लिये 30 हजार आवेदन शुल्क निर्धारित है। 

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