श्रीगंगानगर। फर्म महावीर मैडिकल एजेन्सीज श्रीगंगानगर से औषधि नियंत्रण अधिकारी श्री पंकज जोशी द्वारा औषधि प्रीगाबालिन एण्ड मिथाइलकोबालामिन कैप्सूलस (मेगालिन) निर्माता काईजैन फार्मास्यूटिकल्स, गांव कत्था, बदी, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) द्वारा निर्मित का लिया गया नमूना नकली व अपमिश्रित पाया गया था,क्योकि लेबल पर अंकित औषधि का स्टाॅक 400 कैप्सूलस को जब्त किया गया था। प्रकरण में जांच पूर्ण कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम श्रीगंगानर में फर्म महावीर मैडिकल एजेन्सीज श्रीगंगानगर सप्लायर फर्म काईजैन ड्रग्स लिमिटेड चंडीगढ व औषधि निर्माता काईजैन फार्मास्यूटिकल्स, गांव कत्था, बदी, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) के सभी जिम्मेवार व्यक्तियों के विरूद्ध इस्तगासा दायर किया गया। माननीय न्यायालय सीजेएम, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रंसज्ञान लेकर अभियुक्तों को जरिये गिरफ्तारी वारन्ट तलब करने के आदेश जारी किये गये है। इस प्रकरण में औषधि एवम् प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कम से कम सात वर्ष व अधिकतम उम्र कैद की सजा तथा कम से कम 3 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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