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एक कतार में पूरा बाजार नही खुलेगा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में सामग्री विक्रय वाली दुकाने खुल सकेगी ,सैलून, ब्यूटीपार्लर इत्यादि नही खुलेंगे

शहरी क्षेत्रों में चिन्हित दुकाने स्वीकृति के बाद खुलेगी
नगर परिषद व नगरपालिकाएं देगी स्वीकृति
एक कतार में पूरा बाजार नही खुलेगा
शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में सामग्री विक्रय वाली दुकाने खुल सकेगी
श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने कहा कि कोविड-19 के दौरान लाॅकडाउन में राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्रीगंगानगर जिले में नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय की स्वीकृति के पश्चात चिन्हित दुकानें खोली जा सकेगी। नगर परिषद, नगर विकास न्यास एवं नगरपालिका क्षेत्र में दुकाने खोलने की स्वीकृति के लिए दुकानों का चिन्हिकरण किया जाकर संबंधित स्थानीय निकाय स्वीकृति देंगे।
जिला कलक्टर शनिवार को माननीय मुख्यमंत्री व उच्च स्तरीय अधिकारियों की वीसी के पश्चात आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होने कहा कि उन दुकानों का चिन्हिकरण होगा, जो उत्पाद का विक्रय करते है। सेवा प्रदता जैसे सैलून, रेस्टोरेन्ट, ब्यूटीपार्लर, चाय, पकौडी, चाट की स्टाॅलें, फास्ट फूड, जिम इत्यादि नही खोले जाएंगे। उन्होने कहा कि नगर परिषद गगानगर व न्यास क्षेत्र में शामिल गांव भी शहर में माने जाएंगे। एडीएम प्रशासन व आयुक्त नगर परिषद जिन दुकानों को स्वीकृति दी जानी है, का चिन्हिकरण करेंगे। एक कतार में बाजार नही खुलेंगे। माॅल, मल्टीप्लेस, मार्केट काॅम्पलेक्स, व बडे बाजार नही खुलेंगे। आवश्यकता के अनुरूप चिन्हिकरण वाली अकेली दुकान, नुक्कड की दुकान इत्यादि स्वीकृति के बाद खुल सकेगी। विद्युत का सामान, मोबाईल रिचार्ज की दुकान भी मंजूरी से खुल सकेगी। विद्यार्थियों को पुस्तकें इत्यादि की पूर्ति की व्यवस्था होम डिलीवरी के माध्यम से करवाई जाएगी। तैयार भोजन भी होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय किया जा सकेगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रा में संचालित दुकानें खुल सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रा में संचालित माॅल, मल्टीपलैक्स, रेस्टोरेन्ट नही खुलेंगे। वस्तुएं विक्रय वाली दुकान खुलेगी, लेकिन सेवा देने वाली दुकान सैलून, ब्यूटीपार्लर इत्यादि नही खुलेंगे। 
श्री नकाते ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रा में निर्माण कार्य संचालित होंगे। शहरी क्षेत्रा में सीमित स्थानों पर, जहां श्रमिकों की उपलब्धता है, के अनुसार कार्य होंगे। माल, सामग्री परिवहन करने वाले वाहनों को अनुमति रहेगी, जिसमें बजरी, ग्रिट के वाहन भी आ सकेंगे।
बाहर से आने वाले श्रमिकों की स्क्रीनिंग होगी
राज्य व केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार अन्तर्राज्यीय श्रमिकों को अपने अपने राज्यों में जाने दिया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले में अन्य राज्यों या अन्य जिलों से आने वाले श्रमिकों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जो नागरिक बाहर से आएगा, उन्हे 14 दिन तक अपने घर में होम क्वारनटाइन में रहना होगा। गांव वालों व पडौसियों को ऐसे नागरिकों पर नजर रखनी है, कि वे होम क्वारनटाइन का उल्लंघन न करे, ऐसा करने पर तत्काल सूचना  दे। बाहर से आए ऐसे नागरिक गांव व मौहल्ला के लिए खतरा बन सकते है। जिला कलक्टर ने जिले की सीमाओं से लगने वाले एसडीएम व पुलिस अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए है। उन्होने कहा कि कोई भी नागरिक अब कच्चे रास्तों से या छुपकर न आए। सीमाओं पर चैक पोस्ट पर प्रविष्ठि एवं स्क्रीनिंग के बाद घर भेजे जाएंगे। 
बिना जरूरत की दुकान खुलने पर बंद करवा दी जाएगी
पुलिस अधीक्षक श्री हेमन्त शर्मा ने कहा कि जिन दुकानों को खोलने की स्वीकृति दी जाएगी, उनमें से कोई दुकान की उपयोगिता नजर नही आती है, तो एसडीएम के माध्यम से संबंधित दुकान को बंद करवा दिया जाएगा। उन्होने कहा कि दुकानदार को सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाने की अनिवार्यता की पालना करवानी होगी। पालना नही करने पर दुकान सील कर दी जाएगी। 
वीसी में एडीएम प्रशासन डाॅ0 गुंजन सोनी, एडीएम सतर्कता श्री अरविन्द जाखड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सहीराम, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री मोहम्मद जुनैद, न्यास सचिव डाॅ0 हरीतिमा, एसडीएम श्री उम्मेद सिंह, सीएमएचओ डाॅ0 गिरधारी लाल, आरसीएचओ डाॅ0 एच.एस. बराड सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

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