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पात्र गौशालाओं को 90 दिवस में से 30 दिवस की अग्रिम राशि नियमानुसार दी जाएगी

गौशालाओं के आकस्मिक निरीक्षण की तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल की गईई
पात्रा गौशालाओं को 90 दिवस में से 30 दिवस की अग्रिम राशि नियमानुसार दी जाएगी
श्रीगंगानगर,। जिले में गौशालाओं में संधारित गौवंश के संरक्षण हेतु प्रत्येक पात्रा गौशाला को सर्वे में प्राप्त गौवंश संख्या के आधार पर कुल 90 दिवस में से 30 दिवस की अग्रिम राशि दी जाएगी।
 जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 25 मार्च से घोषित राष्ट्रव्यापी लाॅकडाउन व इससे पूर्व राज्य सरकार द्वारा घोषित लाॅकडाउन के कारण प्रशासनिक अधिकारियों की अतिव्यस्तता के मद्देनजर आकस्मिक निरीक्षण का कार्य अधिकांश जिलों में नही हो सका है। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर गौशालाओं में संधारित गोवंश के संरक्षण के लिए प्रत्येक पात्रा गौशाला को सर्वे में प्राप्त गोवंश संख्या के आधार पर कुल 90 दिवस में से 30 दिवस की अग्रिम राशि नियमानुसार दिए जाने की कार्यवाही भी की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बजट का आवंटन किया जा रहा है जिससे गौशालाओं को चारा क्रय करने में मदद मिलेगी और गोवंश का संरक्षण किया जा सकेगा। गौशालाओं को शेष 60 दिनों का भुगतान आकस्मिक निरीक्षण का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात नियमानुसार दिए जाने की कार्यवाही करनी होगी। जिन गौशालाओं का आकस्मिक निरीक्षण 31 मार्च तक हो चुका है उन गौशालाओं को नियमानुसार 90 दिवस की राशि दी जानी है। आकस्मिक निरीक्षण पूर्ण किए जाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल तक की गई है।

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