श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट व जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो श्रीगंगानगर जिले में बाहर के देशों, राज्यों, राजस्थान के अन्य जिलों से 1 अप्रेल 2020 के बाद यात्रा कर लौटे है या आगे भी लगातार आते रहेगें, की सूचना अपनी सम्पूर्ण जानकारी ग्राम पंचायत, ब्लाॅक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपखण्ड मजिस्टेªट कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर पर देना सुनिश्चित करेगें।
विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को महामारी घोषित किया जा चुका है एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश 15 अप्रेल 2020 द्वारा सम्पूर्ण देश में लाॅकडान की अवधि 3 मई 2020 तक घोषित की है। जिला प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लागू की जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्पूर्ण जिले में करवाये गये घर-घर सर्वे के बावजूद भी कतिपय व्यक्तियों, जो विदेश, अन्य राज्य या राजस्थान के अन्य जिलों से यात्रा कर लौटे है, के द्वारा अपनी जानकारी छिपाई जा रही है, जिससे जिले में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति भी संभावित हो सकते है, कुछ लोगों द्वारा अपनी बीमारी के लक्षण होने, विदेशी, अन्य राज्य, अन्य जिलों से यात्रा की हिस्ट्री होने की जानकारी छिपाई जा रही है, जिससे उसके स्वयं की, परिवार के सदस्यों का एवं जिले के अन्य नागरिकों के कोरोना वायरस संक्रमित से होकर बीमार, मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है।
जिला कलक्टर श्री नकाते ने बताया कि 1 अप्रेल 2020 के बाद बाहर से आये या आने वाले दिनों में जो भी नागरिक आपके आसपास के गांव, शहर, कस्बें में आये तो स्वयं या अन्य नागरिक नियंत्रण कक्ष में जानकारी दे सकते है। जिला प्रशासन नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 0154-2440988, जिला स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष के 0154-2445071 तथा जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष के 0154-2443055 है।
इसी प्रकार सूरतगढ ब्लाॅक के स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 01509-220075, प्रशासन नियंत्रण कक्ष के 220638 तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के 220033 है। सादुलशहर ब्लाॅक के स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 01503-224261, प्रशासन नियंत्रण कक्ष के 222032 तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के 222038 है। श्रीगंगानगर ब्लाॅक के स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 0154-2440200, प्रशासन नियंत्रण कक्ष के 2445086 तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के 2443055 है। अनूपगढ ब्लाॅक के स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 01498-254971, प्रशासन नियंत्रण कक्ष के 252900 तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के 252062 है। पदमपुर ब्लाॅक के स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 01505-234050, प्रशासन नियंत्रण कक्ष के 232023 तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के 232029 है। रायसिंहनगर ब्लाॅक के स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 8114439451, प्रशासन नियंत्रण कक्ष के 01507-220131 तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के 220026 है। घडसाना ब्लाॅक के स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 01506-250110, प्रशासन नियंत्रण कक्ष के 251600 तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के 250100 है। श्रीकरणपुर ब्लाॅक के स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 01501-228077, प्रशासन नियंत्रण कक्ष के 248434 तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष के 226034 है। इसके अलावा टोल फ्री नम्बर 104 व 108 पर भी सूचना दी जा सकती है।
श्री नकाते ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो जानकारी छुपायेगा, के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं राजस्थान ऐपीडेमिक एक्ट, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 269, 270, 271 के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।
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