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विदेश, बाहरी राज्यों व अन्य जिलों से आये नागरिकों को देनी होगी जानकारी जानकारी छुपाने पर होगी कार्यवाही

एक अप्रेल 2020 के बाद जिले में आये नागरिकों को सूचना देनी होगी

श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट व जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो श्रीगंगानगर जिले से बाहर के देशों, राज्यों, राजस्थान के अन्य जिलों से 1 अप्रेल 2020 के बाद यात्रा कर लौटे है या आगे भी लगातार आते रहेगें, की सूचना अपनी सम्पूर्ण जानकारी ग्राम पंचायत, ब्लाॅक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपखण्ड मजिस्टेªट कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर पर देना सुनिश्चित करेगें। 
विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को महामारी घोषित किया जा चुका है एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश 15 अप्रेल 2020 द्वारा सम्पूर्ण देश में लाॅकडान की अवधि 3 मई 2020 तक घोषित की है। जिला प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लागू की जा चुकी है। 
उन्होंने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्पूर्ण जिले में करवाये गये घर-घर सर्वे के बावजूद भी कतिपय व्यक्तियों, जो विदेश, अन्य राज्य या राजस्थान के अन्य जिलों से यात्रा कर लौटे है, के द्वारा अपनी जानकारी छिपाई जा रही है, जिससे जिले में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति भी संभावित हो सकते है, कुछ लोगों द्वारा अपनी बीमारी के लक्षण होने, विदेशी, अन्य राज्य, अन्य जिलों से यात्रा की हिस्ट्री होने की जानकारी छिपाई जा रही है, जिससे उसके स्वयं की, परिवार के सदस्यों का एवं जिले के अन्य नागरिकों के कोरोना वायरस संक्रमित से होकर बीमार, मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। 
श्री नकाते ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो जानकारी छुपायेगा, के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं राजस्थान ऐपीडेमिक एक्ट, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 269, 270, 271 के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। 

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