श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम. नकाते ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्र्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर जिले में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा ऊंचे टावर व ऊंची पानी की टंकियों पर चढने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश दिए है। केाई भी व्यक्ति विभाग का अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त ऊंचे टावर व ऊंची पानी की टंकियों आदि पर नही चढेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 25 अगस्त 2020 तक प्रभावी रहेगा। गजेटियर प्रकाशन के संबंध में वी.सी. आयोजित हुई श्रीगंगानगर, 26 जून। सांख्यिकी विभाग द्वारा जयपुर से शुक्रवार को वी.सी. के माध्यम से सभी जिलों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्धेश्य राज्य सरकार द्वारा गजेटियर संबंधी निर्देश प्रदान करना था। राज्य सरकार ने निर्देश दिए है कि आयोजना विभाग द्वारा चरणबद्ध रूप से जिला गजेटियर तैयार किये जाएंगे। वर्ष 2020-21 में चूरू, भरतपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर एवं श्रीगंगानगर जिलों के जिला गजेटियर का अद्यतन कार्य किया जाना है। विभिन्न क्षेत्रों सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, यातायात, संचार, विद्युतिकरण,बैंकिंग, सूचना एवं प्रोद्योगिकी इत्यादि क्षेत्रों में तेजी से हुए विकास एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ-साथ निजी क्षेत्रों की बढती हुई भूमिका एवं सतत विकास लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सूचनाओ का समावेश किया जाएगा। इस गजेटियर में आमजन के रहन-सहन, खान-पान, जीवन स्तर में हुए बदलावों को भी सम्मलित किया जाएगा। राज्य स्तर पर जिला गजेटियर लेखन एवं प्रकाशन संबंधित कार्य आयोजना (जनशक्ति) विभाग जयपुर द्वारा किया जाएगा।
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