जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने बताया कि जिन संस्थानों ने पंजीयन केवाईसी नही करवाया है, वे संस्थाएं पंजीयन व केवाईसी करे और संचाालित कोर्स की जानकारी नेशनल स्काॅलरशिप पर इन्द्राज करे, तदपरान्त ही विद्यार्थियों द्वारा आॅनलाईन आवेदन कर सकेंगे तथा आवेदन पत्र को संस्था निर्धारित समयाधि में आॅनलाईन अग्रेषित (सत्यापन) करे। उन्होने कहा कि जिन संस्थाओं को वेलिड, डिस, एनसीवीटी, एससीवीटी, कोड यदि उपलब्ध नही है तो स्वयं के स्तर से संबंधित विभागों से प्राप्त कर नेशनल स्काॅलरशिप पार्टल पर शिक्षण संस्थानों का निर्धारित तिथि तक पंजीकरण करवाया जा सकता है। इसके अभाव में विद्यार्थियों द्वारा इाॅनलाईन आवेदन किया जाना संभव नही है। वर्ष 2021 में एनएसपी में आशिंक परिवर्तन किये गये है, इस वर्ष अभ्यर्थियों द्वारा आॅनलाईन आवेदन पत्रों में फिलिंग फीस डिटेल्स विकल्प विद्यार्थियों के स्तर से इन्द्राज न करवाके संस्था स्तर पर इन्द्राज करवाया जाएगा तथा वैरिफिकेशन के समय शिक्षण संस्था अपने स्तर पर फीस एडीट कर सकते है। विकल्प संस्था की प्रोफाईल पर कोर्स वाइज फीस विकल्प के माध्यम से भरा जाएगा।
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