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Sriganganagar- कोविड संक्रमित क्षेत्र में धारा 144


श्रीगंगानगर,। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस थाना जवाहरनगर श्रीगंगानगर क्षेत्र में पूर्व में संक्रमित व्यक्ति के अलावा 5 ओर कोविड-19 से संक्रमित पाये जाने के कारण लक्कड़मंडी में चंदुलाल कृष्ण कुमार की दुकान से अंश ट्रेडिंग कम्पनी तक, अंश ट्रेडिंग कम्पनी से गोयल मार्बल तक, गोयल मार्बल से निराला शाॅप फैक्ट्री तक, निराला शाॅप फैक्ट्री से चंदुलाल कृष्ण कुमार की दुकान तक, 3 ई गली नम्बर 4 में जेबी पब्लिक स्कूल से गणपति स्टील उधोग तक, गणपति स्टील उधोग से अमनदीप बिश्नोई के मकान तक इस मकान से नक्षत्र सिंह के मकान तक व इस मकान से जेबी पब्लिक स्कूल तक, न्यू अग्रसेन नगर में रोहिताश यादव के मकान से अशोक मुजराल के मकान तक, इस मकान से गणेश किरयाना स्टोर तक, गणेश किरयाना स्टोर से जयवीर सिंह के मकान तक, जयवीर सिंह के मकान से रोहिताश यादव के मकान तक के भीतरी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से निषेधाषा लागू की गई है। 
इसी प्रकार पुलिस थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत एलआईसी काॅलोनी में पृथ्वीराज पारीक के मकान से हरचरण सिंह रमाणा के मकान तक, हरचरण सिंह रमाणा के मकान से पार्क के उतरी पश्चिमी काॅर्नर तक, पार्क के उतरी पश्चिमी काॅर्नर से हरीकृष्ण करवा के मकान तक, हरिकृष्ण करवा के मकान से  पृथ्वी राज पारीक के मकान तक के भीतरी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की गई है। 

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