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अवधिपार ऋणियों के लिये ब्याज में छूट

 सहकारिता विभाग

श्रीगंगानगर,। राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग में अनुमोदित एकमुश्त समझौता योजना 2020-21 उन अवधिपार ऋणियों के लिये है, जिनकी तरफ 30 जून 2019 तक बकाया ब्याज देय है, उन्हें छूट दी जा रही है। 
सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव एवं उपरजिस्ट्रार श्री गौरीशंकर बंसल ने बताया कि ऐसे ऋणियों को ब्याज में 50 प्रतिशत व दण्डनीय ब्याज एवं अन्य खर्चो में भी 50 प्रतिशत राशि तक छुट दी जा रही है। मृतक ऋणी सदस्य के मामले में उसके परिवार द्वारा बकाया समस्त मूल राशि एक मुश्त जमा कराने पर समस्त ब्याज, दण्डनीय ब्याज व वसूली खर्च की छूट दी जा रही है। उन्हें सिर्फ मूल राशि ही जमा करानी पड़ेगी।
श्री बंसल ने बताया कि अवधिपार ऋणी सदस्य बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा करवाकर योजना हेतु आवेदन कर छूट का लाभ उठा सकता है। शेष 75 प्रतिशत राशि 30 नवम्बर 2020 तक जमा करवानी होगी, नहीं तो छूट से सदस्य वंचित रह जायेगा और इसके साथ-साथ वसूली कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी। पात्रा ऋणी सदस्यों से अनुरोध है कि राज्य सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठावें। 

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