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आतिशबाजी का विक्रय व उपयोग नही कर सकेंगे आदेश की अवहे्लना पर 10 हजार व 2 हजार जुर्माने का प्रावधान

श्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने एक आदेश जारी कर निर्देश दिये है कि राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की आतिशबाजी नही बेचेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग या आग लगाने की अनुमति नही देगा।

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सहायक उपनिरीक्षक एवं उनसे ऊपर के पुलिस अधिकारी, नगरीय निकाय के राजस्व निरीक्षक एवं उनसे ऊपर के अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त विकास अधिकारियों को उनको अपने क्षेत्राधिकार में कोई भी दुकानदार किसी भी तरह की आतिशबाजी बेचता है, तो 10 हजार रूपये तथा कोई व्यक्ति किसी भी तरह आतिशबाजी का इस्तेमाल करना है या अनुमति देता है, तो 2000 रूपये जुर्माना से दण्डित करने हेतु अधिकृत किया गया है। सभी अधिकारी गृह विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना में दिये गये निर्देशों की पालना करना सुनिश्चित करेंगे।

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