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रबी 2020-21 में फसल बीमा करवाने की अंतिम तारीख 15 दिसम्बर 2020

 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

रबी 2020-21 में फसल बीमा करवाने की अंतिम तारीख 15 दिसम्बर 2020
श्रीगंगानगर,। रबी 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में जून 2020 में खरीफ व रबी 2020-21 की  अधिसूचना एक साथ ही जारी की गई थी।
उप निदेशक कृषि डाॅ0 जी.आर. मटोरिया ने बताया कि जिला श्रीगंगानगर में एस.बी.आई. जनरल इन्श्योरेश कंपनी लि0 को फसल बीमा के लिए अधिकृत किया गया है। जिला श्रीगंगानगर में फसल रबी 2020-21 की गेंहू, जौ, चना, सरसों व तारामीरा फसलों को फसल बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है तथा जिले मंे उद्यानिकी की फसल किन्नू का पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अन्तर्गत समावेश किया गया है। जिला श्रीगंगानगर में रबी 2020-21 में प्रधानमंत्रा फसल बीमा योजनान्तर्गत अधिसूचित फसलवार बीमित राशि एंव प्रीमियम कृषक हिस्सा राशि रूपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित की गई है।

क्र.स. अधिसूचित फसल का नाम बीमित राशि प्रति हैक्टेयर (रूपये में) कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि प्रति हैक्टेयर
बीमित राशि का प्रतिशत देय राशि (रूपये में)
1 गेंहू, 77824 1.5 1167.36
2 जौ 61791 1.5 926.87
3 चना 54798 1.5 821.97
4 सरसों 72620 1.5 1089.3
5 तारामीरा 19395 1.5 290.93

       जिले के सभी ऋणी व गैर ऋणी तथा बटाईदार कृषकों से आग्रह  किया गया है कि रबी 2020-21 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जारी अधिसूचना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार फसल बीमा का लाभ लेने के लिए पात्रतानुसार अपनी फसल का स्वैच्छिक आधार पर फसल बीमा करवायें। जिन ऋणी कृषकों को अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना है, वे अपने संबधित बैंक, संस्था से सम्पर्क कर फसल बीमा योजना से अलग होने के लिए 8 दिसम्बर 2020 तक घोषणा पत्र (घोषणा पत्र- प्रारूप संबधित बैंक शाखा में उपलब्ध होगा) तक भरकर अनिवार्य रूप से जमा करवाये अन्यथा ऋणी कृषकों का अनिवार्य आधार पर फसल बीमा बैंक, संस्था द्वारा कर दिया जायेगा। कृषकों को फसलों का बीमा करवाने हेतु संबधित बैंक, संस्था को अपना आधार क्रमांक अथवा आधार नामांकन संख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाते हुए रबी मौसम में बोई गई फसलों के क्षेत्राफल की सूचना लिखित में उपलब्ध करवानी होगी, जिससे कि वर्तमान रबी सीजन में बोई गई फसल का बीमा किया जा सके।
इसी प्रकार ऋणी, गैर ऋणी एवं बटाईदार कृषक (स्वेच्छिक आधार पर) के लिए रबी 2020-21 फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2020 निर्धारित की गई है। निर्धारित दिनांक तक इच्छुक कृषक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्राीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यक बैंक की शाखाओं एवं सी.एस.सी. के माध्यम से फसल बीमा करा सकेगें। इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनी के अधिकृत बीमा एजेण्ट अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैक पास बुक फोटो प्रति तथा नवीनतम जमाबंदी, गिरदावरी उपलब्ध करवाकर फसल बीमा करवाया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त जिन कृषकों ने खरीफ 2020 में फसल बीमा नही करवाया है, वो कृषक रबी 2020-21 मे स्वेच्छा के आधार पर निर्धारित दिनांक तक फसल बीमा करवा सकते है। इस संबंध में डाॅ. जी. आर. मटोरिया ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले के लिए फसल बीमा कम्पनी एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस द्वारा फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों व पटवार सर्किलों में वैन कम्पेनिंग के माध्यम से  6 नवम्बर 2020 को शुरू किया गया था, जो कि दिसम्बर माह तक चलेगा। ये मोबाईल वैन जिले के प्रत्येक गांव तक जाकर प्रचार-प्रसार करेगी व बीमित कृषकों को मार्गदर्शिका में वर्णित जिन परिस्थितियों ( जोखिमों ) में बीमा आवरण उपलब्ध होता है, के बारे में विस्तार पूर्व कृषकों को जागरूक करेगी। साथ ही साथ इन मोबाईल वैन द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के उपायों के बारे में भी जन-जागृति की जा रही है तथा कृषकों को फसल अवशेषों को न जलाकर खाद बनाने, भूमि की उर्वरा शक्ति बढानें व पर्यावरण प्रदूषण से बचाव की भी जानकारी किसानों को दी जा रही है।

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