श्रीगंगानगर,। सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर विभाग में कम्प्यूटराईजेशन कार्य चल रहा है। आगामी 1 जनवरी 2021 से राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के अंतर्गत जांच संबंधी प्रक्रिया को आॅनलाईन किये जाने के आदेश दिये गये है। रजिस्ट्रार सहकारिता ने एक आदेश जारी कर जानकारी दी कि 1 जनवरी 2021 के पश्चात राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण आॅफलाईन दर्ज नही किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात प्रकरण आॅनलाईन ही दर्ज कर निस्तारण किया जायेगा।
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