श्रीगंगानगर,। गंगनहर जल संसाधन उतर खण्ड श्रीगंगानगर के अधीन समस्त काश्तकारों से अनुरोध किया गया है कि खण्ड के अधीन उपभोक्ता संगम अध्यक्ष, पटवारी द्वारा वसूली अभियान चलाया जा रहा है, जिन काश्तकारों का दो या दो से अधिक फसलों का आबियाना बकाया है, वे संबंधित जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष, पटवारी को आबियाना जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर ले।
अधीशाषी अभियंता श्री चेनाराम इनाणिया ने बताया कि जिन काश्तकारों द्वारा 25 मार्च 2021 तक आबियाना जमा नहीं करवाया जायेगा एवं जिनका दो या दो से अधिक फसलों का बकाया होगा, को 1 अप्रेल 2021 से उनकी भूमि को राजस्थान सिंचाई नियम 1955 के तहत अधीक्षण अभियंता की पूर्वानुमति के अनुसार उनके चक में स्थित सिंचाई भूमि को सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया जायेगा।----------
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