श्रीगंगानगर। औषधि नियंत्राक विभाग द्वारा राधेश्याम पुत्रा जगननाथ गजसिंहपुर से नशे में दुरूपयोग होने वाली शेड्यूल एच, एच-1 औषधियों को बिना ड्रग लाईसेंस व बिना क्रय बिल अवैध रूप से संग्रहित किये जाने पर औषधि नियंत्राक अधिकारी श्री रामपाल द्वारा जांच हेतु नमूने लिये गये थे, के प्रकरण में जांच पूर्ण कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम श्रीगंगानगर में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध इस्तगासा दायर किया गया।
सहायक औषधि नियंत्रक श्री डी.एस.उप्पल ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा लाईसेंस औषधियों के प्रकरणों में कम से कम तीन वर्ष व अधिकतम पांच वर्ष की सजा व कम से कम एक लाख रूपये की राशि तक जुर्माने का प्रावधान है।
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