श्रीगंगानगर। औषधि नियंत्राक विभाग द्वारा राधेश्याम पुत्रा जगननाथ गजसिंहपुर से नशे में दुरूपयोग होने वाली शेड्यूल एच, एच-1 औषधियों को बिना ड्रग लाईसेंस व बिना क्रय बिल अवैध रूप से संग्रहित किये जाने पर औषधि नियंत्राक अधिकारी श्री रामपाल द्वारा जांच हेतु नमूने लिये गये थे, के प्रकरण में जांच पूर्ण कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम श्रीगंगानगर में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध इस्तगासा दायर किया गया।
सहायक औषधि नियंत्रक श्री डी.एस.उप्पल ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा लाईसेंस औषधियों के प्रकरणों में कम से कम तीन वर्ष व अधिकतम पांच वर्ष की सजा व कम से कम एक लाख रूपये की राशि तक जुर्माने का प्रावधान है।Monday, 1 February 2021

औषधि विभाग के इस्तगासे पर अभियुक्त तलब
Tags
# Rajasthan
# Rajasthan News
# report exclusive.sriganganagar
Share This
About report exclusive news
report exclusive.sriganganagar
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
आपके सुझाव आमंत्रित
क्या कॉरपोरेट घरानों द्वारा चलाए जा रहे या पारिवारिक विरासत बन चुके मीडिया संस्थानों के बीच किसी ऐसे संस्थान की कल्पना की जा सकती है जहां सिर्फ पत्रकार और पाठक को महत्व दिया जाए? कोई ऐसा अखबार, टेलीविजन चैनल या मीडिया वेबसाइट जहां संपादक पत्रकारों की नियुक्ति, खबरों की कवरेज जैसे फैसले संस्थान और पत्रकारिता के हित को ध्यान में रखकर ले, न कि संस्थान मालिक या किसी नेता या विज्ञापनदाता को ध्यान में रखकर. किसी भी लोकतंत्र में जनता मीडिया से इतनी उम्मीद तो करती ही है पर भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में मीडिया के वर्तमान माहौल में संपादकों को ये आजादी बमुश्किल मिलती है. वक्त के साथ-साथ पत्रकारिता का स्तर नीचे जा रहा है, स्थितियां और खराब होती जा रही हैं. अब हम निष्पक्ष व् स्वतंत्र रूप से जुड़ने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं.
No comments:
Post a comment
इस खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया हैं खुल कर लिखे ताकि पाठको को कुछ संदेश जाए । कृपया अपने शब्दों की गरिमा भी बनाये रखे ।
कमेंट करे