श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला मजिस्टेªट श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीगंगानगर जिले की अंतरर्राष्ट्रीय सीमा के समीप उपखण्ड गंगानगर, करणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ व घडसाना से लगती हुई दो किलोमीटर की पट्टी में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किय है।
आदेशानुसार सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक उक्त क्षेत्र में आवागमन नहीं करेगा। किसी किसान को कृषि कार्य के लिये जाना हो तो सुरक्षा अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। सायं 7 से प्रातः 6 बजे तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति पटाखे, बैण्ड नहीं चलायेगा। यह प्रतिबंध राज्य व केन्द्र सरकार के कार्मिकों पर प्रभावी नहीं रहेगा।
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