श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला मजिस्टेªट श्री महावीर प्रसाद वर्मा ने राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिये है कि जिला श्रीगंगानगर में कोई भी व्यक्ति, संस्था, मैरिज पैलेसों में 31 मई 2021 तक प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक अधिनियम में पूर्व में ही प्रतिबंधित है। मंदिर, मस्जिद एवं गुरूद्वारों में आरती, भजन एवं शब्द कीर्तन के समय व शादी विवाह में निकासी व ढुकाव आदि कार्यक्रमों में प्रतिबंध लागू नहीं होगा। धीमी गति से ही ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। डीजे का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में अनुमति के लिये संबंधित एसडीएम व जिला मुख्यालय के लिये एडीएम शहर अधिकृत होंगे।
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