रातवसर के वार्ड नः 16 में छः कोरोना पोजिटिव मिलने पर संबंधित इलाके में लगाया कर्फ्यू
उपजिला मजिस्ट्रेट रावतसर शिवा चौधरी ने आगामी आदेशों तक लागू की जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञाहनुमानगढ़। रावतसर के वार्ड नः 16 में 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसे देखते हुए उपजिला मजिस्ट्रेट शिवा चौधरी ने तत्काल प्रभाव से संबंधित इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उपजिला मजिस्ट्रेट शिवा चौधरी ने रावतसर के वार्ड नः 16 में श्री गुरदयाल मेहरड़ा व श्री आत्माराम अग्रवाल के मकान से शिव मंदिर व श्री बनवारीलाल के मकान तक जीरो मोबीलिटी निषेधाज्ञा तुरन्त प्रभाव से लागू कर दी है।
साथ ही आदेश में लिखा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए उक्त क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आगमन नहीं करेंगे ।इस क्षेत्र को जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर (लॉकिंग ऐरिया में जन साधरण के आगमन-निर्गमन) प्रतिबंधित किया जाता है। चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यवसायिक एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां यथा रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। व्यवसायिकध्व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं फल-सब्जी प्रतिष्ठान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। जीरो मोबीलिटी क्षेत्र में पूर्व जारी समस्त प्रकार की स्वीकृतियांध्अनुमति-पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक व्यवस्थाएं बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी, कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे। साथ ही अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग द्वारा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित विशेष अनुमति पत्र प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उक्त क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोइन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और किसी भी व्यक्ति का प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलना पूर्णतया निषेध रहेगा।
खास बात ये कि यह प्रतिबन्ध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, परन्तु उन्हें चिकित्सकीय लाभ हेतु निकटवर्ती चिकित्सा केन्द्र से प्राथमिक उपचार लिया जावेगा। उक्त क्षेत्र के समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा, किन्तु प्रबन्धन द्वारा धार्मिक स्थल की साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु अधिकतम 2 व्यक्तियों को उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए न्यूनतम अवधि हेतु अनुमति रहेगी, जिसकी सूचना संबंधित पुलिस थाना के स्तर पर संधारित होगी।
आदेश में लिखा गया है कि उपजिला मजिस्ट्रेट शिवा चौधरी ने क्षेत्र के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जावेगा।
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