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बाल विवाह निषेध अभियान

श्रीगंगानगर,। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार सम्पूर्ण राजस्थान में बाल विवाह प्रतिषेध अभियान 03 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक चलाया जाना है। अभियान का शुभारम्भ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग, श्रीगंगानगर के सामूहिक समन्वय से विधिक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापिस एडीआर भवन, श्रीगंगानगर पहुंची। रैली के माध्यम से जन-जन को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी प्रदान की गई । रैली के उपरान्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, श्री पवन कुमार वर्मा द्वारा एक जागरूकता शिविर का आयोजन एडीआर भवन, श्रीगंगानगर में किया गया। सचिव द्वारा उपस्थित लोगों को बाल विवाह सम्बंधी कानून की जानकारी प्रदान की गई व  बाल विवाह रोकथाम की अपील करते हुुए समस्त उपस्थिजनों को बाल विवाह रोकथाम हेतु सूचना प्रशासन/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को करने हेतु प्रेरित किया गया एवं सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति की निजी जानकारी गोपनीय रखी जाने के बारे में भी बताया गया।

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