कालीबंगा पटवार मंडल की पटवारी ने बिना किसी सक्षम अनुमति के बच्चे का मुंडन करवाया, दौसा पुलिस ने विभिन्न धाराओं में किया मुकदमा दर्ज
जिला कलक्टर श्री नथमल डिडेल ने पटवारी को तुरंत प्रभाव से किया निलंबित
हनुमानगढ़। कोरोना महामारी के इस संक्रमण काल में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के धार्मिक आयोजन करना पीलीबंगा तहसील के कालीबंगा पटवार मंडल की पटवारी श्रीमती प्रियंका भारतीय को भारी पड़ गया। पटवारी श्रीमती प्रियंका भारतीय के विरूद्ध कोरोना वायरस महामारी संक्रमण काल के दौरान ग्राम सालिमपुर थाना महुआ जिला दौसा में अपने बच्चे का मुण्डन करवाने का धार्मिक आयोजन, बिना किसी सक्षम अनुमति के करने के कारण मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीमती भारतीय पर पुलिस थाना महुआ, जिला दौसा में एफआईआर नम्बर 0272 दिनांक 04.05.2021 द्वारा भ.दं.सं. 1860 की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 की धारा 4, 5, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51बी अन्तर्गत मुकदमा किया गया है।
पटवारी के दौसा में दर्ज हुए मुकदमें के बाद जिला कलक्टर श्री नथमल डिडेल ने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 13(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए श्रीमती प्रियंका भारतीय, पटवारी, पटवार मण्डल कालीबंगा तहसील पीलीबंगा को तुरन्त प्रभाव से निलंबित करने के आदेश बुधवार शाम को जारी किए। आदेश में श्रीमती भारतीय का निलम्बन काल में मुख्यालय कार्यालय तहसील (भू.अ.) रावतसर रहेगा तथा इस अवधि में मूल वेतन 50 प्रतिशत एवं उस पर नियमानुसार भत्ते देय होंगे।
पटवारी के दौसा में दर्ज हुए मुकदमें के बाद जिला कलक्टर श्री नथमल डिडेल ने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 13(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए श्रीमती प्रियंका भारतीय, पटवारी, पटवार मण्डल कालीबंगा तहसील पीलीबंगा को तुरन्त प्रभाव से निलंबित करने के आदेश बुधवार शाम को जारी किए। आदेश में श्रीमती भारतीय का निलम्बन काल में मुख्यालय कार्यालय तहसील (भू.अ.) रावतसर रहेगा तथा इस अवधि में मूल वेतन 50 प्रतिशत एवं उस पर नियमानुसार भत्ते देय होंगे।
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