भारतीय झण्डा संहिता की हो पालना
श्रीगंगानगर, । राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन गु्रप 2 के निर्देशानुसार भारतीय झण्डा संहिता 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में अंतर्विष्ट नियमों की कड़ाई से अनुपालना की जाये। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्री भवानी सिंह पंवार ने जिले के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों एवं नगरपालिकाओं के अधिशाषी अधिकारियों को पत्रा प्रेषित कर भारतीय झण्डा संहिता 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।
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