10 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित व एक निरस्त
श्रीगंगानगर,। औषधि नियंत्राक विभाग द्वारा जांच में विभिन्न प्रकार की अनियमितताऐं पाए जाने के कारण जिले के विभिन्न 10 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित किए गए हैं एवं एक मेडिकल स्टोर का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है।सहायक औषधि नियंत्रक श्री डी.एस.उप्पल ने बताया कि मॉ दुर्गा मेडिकल स्टोर 10 सरकारी का 2 मई से 31 मई, मेहरड़ा मेडिकोज 31 जीबी का 2 से 11 मई तथा महादेव मेडिसिन प्वाईंट गंगानगर का 2 से 8 मई तक के लिये अनुज्ञा पत्रा निलम्बन करने के साथ-साथ 12 एनडीपीएस एवं शैड्यूल एच-1 की अनुमति वापिस ली गई है।
इसी प्रकार गुरूनानक मेडिकल हॉल गंगानगर का 2 से 16 मई, भाटिया मेडिकल स्टोर चक 29 जीबी का 2 से 11 मई, कृष्णा मेडिकोज एण्ड जनरल स्टोर नई मण्डी घडसाना का 2 से 8 मई, बालाजी मेडिकल स्टोर समेजा कोठी का 2 से 8 मई, श्री गणेश मेडिकल स्टोर 11 एलएनपी का 2 से 6 मई, जय हनुमान मेडिकल स्टोर श्रीगंगानगर का 2 से 3 मई तथा गुरू मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर का 2 से 3 मई तक के लिये अनुज्ञा पत्रा निलम्बित किया गया है तथा जी एण्ड जी एन्टरप्राईजेज गंगानगर का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है।
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