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रसोई संचालन को लेकर दिशा निर्देश

 रसोई संचालन को लेकर दिशा निर्देश

किसी प्रकार की अनियमितता पर एक लाख जुर्माना
श्रीगंगानगर,। राज्य में संचालित इंदिरा रसोई योजना, जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जिसके पारदर्शी संचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किये गये है।
स्टेट नोडल अधिकारी श्री नरेश कुमार गोयल ने बताया कि यह ध्यान में आया है कि रसोई संचालकों द्वारा फोटो से फोटो खींचकर लाभार्थी की प्रविष्टि किये जाने को गंभीरतम कृत्य माना जायेगा। फोटो से फोटो खींचना प्रमाणित पाये जाने पर संबंधित रसोई संचालक पर एक लाख रूपये की पेनेल्टी लगाई जाकर, अनुबंध निरस्त कर उसे ब्लैकलिस्ट की कार्यवाही की जायेगी तथा पूर्व में जारी पेनेल्टी आदेश भी लागू रहेंगे। फोटो से फोटी खींचना प्रमाणित होने पर धोखाधड़ी करने के आधार पर पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त या अधिशाषी अधिकारी द्वारा दर्ज करवाई जायेगी।
श्री गोयल ने बताया कि इंदिरा रसोई में आगमन पर लाभार्थी की खड़े-खड़े प्रविष्टि की जाती है, जो उचित नहीं है। संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि लाभार्थी को कैमरे के सामने कुर्सी पर बिठाकर प्रविष्टि की जाये, साथ ही कुर्सी के पीछे बोर्ड लगा हो जिस पर रसोई संख्या, दिनांक, लंच या डीनर लिखा हो। यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थी की फोटो स्पष्ट हो तथा फोटो में बोर्ड पर लिखी गई रसोई संख्या, दिनांक, लंच, डीनर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। संबंधित नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि सांयकालीन सत्रा में लाभार्थी की प्रविष्टि के समय लाभार्थी के आसपास पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो, जिससे फोटो सुस्पष्ट आये। दोषी संस्था की पेनेल्टी वसूली ऑनलाईन जनरेट बिलों से सीधे ही निदेशालय स्तर से की जायेगी। अन्यथा जिला कलक्टर द्वारा पीडीआर एक्ट में भी वसूली की कार्यवाही होगी। यह आदेश 10 मई 2022 से प्रभावी है।

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