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बिना ड्रग लाइसेंस औषधि संग्रहित करने वाले पर इस्तगासा दायर

 बिना ड्रग लाइसेंस औषधि संग्रहित करने वाले पर इस्तगासा दायर

श्रीगंगानगर,।  औषधि विभाग गंगानगर द्वारा श्री रामावतार रोकना पुत्र श्री आत्माराम संचालक रामा क्लीनिक, वार्ड नम्बर 05, सूरतगढ़ से शैडयूल एच, एच-1 औषधियों को बिना ड्रग लाइसेन्स व बिना क्रय बिल अवैध रूप से संग्रहित किये जाने पर औषधि नियंत्रण अधिकारी श्री पंकज जोशी द्वारा औषधियों केे नमूने लेकर औषधियां जब्त की गई थीं। इस प्रकरण में जांच पूर्ण कर औषधि एवम् प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम, श्रीगंगानगर में उपरोक्त व्यक्ति के विरूद्ध इस्तगासा दायर किया गया।
सहायक औषधि नियंत्रक श्री डी.एस.उप्पल ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज कर प्रंसज्ञान लेकर अभियुक्त को तलब करने के आदेश जारी किये हैं। बिना ड्रग लाईसेंस औषधियों के प्रकरणों में कम से कम 3 वर्ष व अधिकतम पांच वर्ष की सजा तथा कम से कम 1 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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