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यूआईटी क्षेत्र के गांवों के पात्र नागरिकों को मिलेगा लाभ

 यूआईटी क्षेत्र के गांवों के पात्र नागरिकों को मिलेगा लाभ

20 जून तक संपर्क व आवेदन कर सकेंगे
श्रीगंगानगर, । जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत नगर विकास न्यास के क्षेत्र में आने वाले गांवों के लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ दिया जायेगा। इसके लिये 20 जून तक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद में संपर्क व आवेदन किया जा सकता है।
तीन लाख से कम आमदनी वाले पात्र होंगेे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मुहम्मद जुनैद ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो एवं उनके पास स्वयं का भूखण्ड/पट्टा उपलब्ध हो या नियमन योग्य आबादी भूमि पर पूर्व से निवासरत है, किन्तु भूमि स्वामित्व का पट्टा दिये जाने की प्रक्रिया में है एवं भारत में कहीं भी पक्का आवास नहीं है। भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित किसी भी योजना से अनुदान प्राप्त नहीं किया हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो एवं स्वयं के नाम भूखण्ड नहीं है, तो वह माता-पिता या सास-ससुर के नाम भूखण्ड पर निर्माण करवा सकता है, जिसके लिये उनकी सहमति आवश्यक है।
योजना में दो कमरे, एक किचन व शौचालय का निर्माण जरूरी
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में नवीन आवास हेतु कच्चे एवं खाली भूखण्ड पर 30 वर्ग मीटर नवीन आवास का निर्माण करेगा, जिसमें दो कमरे, एक किचन, शौचालय एवं स्नानघर बनाना होगा। यदि आवेदक द्वारा पूर्व में 9 वर्ग मीटर का पक्का निर्माण किया हुआ है तो उससे कच्चा आवास ही माना जायेगा। यदि आवेदक के पास कारपेट एरिया हेतु भूमि का क्षेत्रफल कम है तो दो मंजिला आवास निर्माण कर सकता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर हो।
चार किश्तों में मिलेंगे 1.50 लाख रूपये
इस योजना में अभिवृद्धि आवास निर्माण करने हेतु पूर्व में निर्मित पक्के आवास का कारपेट एरिया 21 वर्ग मीटर से कम हो तो आवेदक को 30 वर्ग मीटर तक पक्का आवास निर्माण करने हेतु अनुदान राशि प्राप्त हो सकती है। इस योजना में लाभार्थियों को चार किश्तों में 1.50 लाख रूपये प्रति आवास दिये जायेंगे।
न्यास क्षेत्र के इन गांवों के नागरिक लाभ ले सकेंगे
पीएम आवास योजना में श्रीगंगानगर जिले के नगर विकास न्यास क्षेत्रा के अंतर्गत गांव 16 एमएल, चक श्यामसिंहवाला, 11 एलएनपी, 3 वाई, 1 वाई, 1 डी छोटी, 2 डी छोटी, 4 डी छोटी, 7 जैड, 9 जैड, 4 एफ छोटी, 3 एफ छोटी, 3 ए छोटी, 4 ए छोटी, 4 एमएल, 7 ई छोटी, 1 एफ छोटी, 2 एमएल, 3 एमएल, 2 ई छोटी, 4 ई छोटी, 6 एलएनपी, 15 एमएल, 1 जैड, 2 जैड, 3 जैड, 4 जैड, 5 जैड, 1 बी छोटी, 1 ई छोटी, 3 ई छोटी, 5 छोटी, 6 ई छोटी, 6 ए छोटी, 1 ए छोटी, 7 ए छोटी प्रथम, 5 ए छोटी, 6 जैड ए, 12 एलएनपी, 17 एमएल, 10 जैड, 6 जैड, 8 जैड, 2 बी छोटी, 2 एफ छोटी, 1 जी, 5 एमएल, पट्टी खिएन प्रथम, द्वितीय, 13 एलएनपी द्वितीय, 1 एमएल तथा 4 एलएनपी के निवासियों को लाभ मिलेगा। पात्रा लाभार्थी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में 20 जून से पूर्व सम्पर्क एवं आवेदन कर सकेंगे।

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