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भगवानसर के पूर्व सरपंच 5 वर्ष के लिये अयोग्य घोषित

 भगवानसर के पूर्व सरपंच 5 वर्ष के लिये अयोग्य घोषित

श्रीगंगानगर, । पंचायत समिति सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत भगवानसर के पूर्व सरपंच श्री गौतम टाक के विरूद्ध सीसी सड़क निर्माण कार्य की अनियमितता की शिकायत की जांच सीईओ जिला परिषद द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात प्रकरण की विस्तृत जांच एडीएम सूरतगढ़ से करवाई गई, जिसमें सरपंच को सीसी सड़क निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता एवं लापरवाही का दोषी माना है।
संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के पवन ने बताया कि पूर्व सरपंच श्री गौतम टाक ने व्यक्तिगत सुनवाई में भी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। इस प्रकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत दोषी हो गये है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत निर्णय की तारीख से आगामी पांच वर्ष की समयावधि तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया गया है।

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