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शिकायत सही नहीं पाये जाने पर पत्रावली दाखिल दफ्तर

श्रीगंगानगर,। पंचायत समिति रायसिंहनगर की ग्राम पंचायत खाटां के सरपंच श्री रविन्द्र कुमार के विरूद्ध की गई शिकायत के बिन्दुओं को सही नहीं माना गया है। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के पवन ने बताया कि खाटां के सरपंच के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत जैरकार प्रकरण समाप्त किया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर के आदेश दिये है।

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