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गोला बारूद डिपो के समीप भूमि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

 गोला बारूद डिपो के समीप भूमि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

श्रीगंगानगर, । भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिनियम 1903 (1903 की 7)  की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 फील्ड गोला बारूद डिपो के समीप भूमि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत श्रीगंगानगर जिले के लालगढ जाटान स्थित 24 फील्ड गोला बारूद डिपो के समीप भूमि के इस्तेमाल तथा अभियोग पर उक्त अधिनियम के खण्ड 7 की धारा (क) से (ग) में विनिर्दिष्ट प्रतिबंध लगाया गया है ताकि इस अधिसूचना के प्रकाशन (31 दिसम्बर 2004) से उक्त भूमि को भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखा जा सके। इसके तहत जिले के लालगढ़ जाटान में 24 फील्ड गोला बारूद डिपो नामक रक्षा संकर्म की बाहरी चारदीवारी के शीर्ष से लेकर 1200 गज की दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्रा में समाविष्ट सारी भूमि शामिल है।

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