फोस्टर केयर योजना अन्तर्गत इच्छुक से मांगे आवेदन
श्रीगंगानगर। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग की ओर से फोस्टर केयर योजना के अन्तर्गत आवेदन मांगे गए हैं।बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक श्री राजीव जाखड ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित फोस्टर केयर योजना अन्तर्गत 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जो अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित नहीं हैं अथवा बाल देखरेख संस्थान में आवासरत ऐसे बच्चे, जिन्हें किन्हीं कारणों से दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किया जा सकता है। अथवा ऐसे बालक जो दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने के बाद दत्तक ग्रहण नहीं किए गए हैं, को पालन पोषण देखरेख करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 (संशोधित अधिनियम 2022) की धारा 44(2) तथा आदर्श नियम 44(3) के अनुसार पालन पोषण देखरेख करने वाले इच्छुक पोषक माता/पिता अथवा परिवार का पैनल बनाया जाना है।
उन्हांने बताया कि माता/पिता/परिवार का चयन उनकी योग्यता, आशय, क्षमता, एवं बच्चों की देखरेख करने के पूर्व अनुभव के आधार पर किया जाना है। इच्छुक माता/पिता/परिवार जो उक्त प्रकार के बच्चों के पालन-पोषण के इच्छुक हैं, कार्यालय में विस्तृत जानकारी के साथ अपना आवेदन कार्यालय समय में कर सकते हैं। आवेदन हेतु आवेदनकर्ता भारतीय नागरिक जो विगत 2 वर्ष से राजस्थान में निवासरत हो व न्यूनतम 2 वर्ष का स्थाई वैवाहिक सम्बन्ध हो, आयकरदाता हो, व पोषक माता-पिता की संयुक्त अधिकतम आयु 120 वर्ष से अधिक नहीं हो, एकल पुरूष (केवल बालक के पालन-पोषण हेतु) या एकल महिला बालक/बालिका दोनों हेतु) न्युनतम 25 वर्ष व अधिकतम 65 वर्ष आयु तक ही आवेदन कर सकते हैं। भावी दत्तक माता-पिता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट https://dcr.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है
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