समेजा कोठी।जिला कलक्टर अंशदीप द्वारा आदेश जारी कर नशे के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली दवाईयों की खुली/अनियन्त्रित बिक्री पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि श्रीगंगानगर में कुछ दवाईयां जो एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे के रूप में परिभाषित नहीं हैं, उन्हें टेबलेट या इन्जेक्शन के रूप में लोगों द्वारा नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए लोकहित तथा युवकों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त जिला श्रीगंगानगर में नशे के रूप में प्रयुक्त जाने वाली उक्त दवाईयों की खुली/अनियन्त्रित विक्री पर प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया गया है।
इसी आदेश की पालना में आज समेजा कोठी पुलिस थाना प्रभारी हरबंश सिंह ने मेडिकल एसोसिएशन की मीटिंग ली। जिसमें मेडिकल संचालकों को जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश धारा 144 सीआरपीसी के संबंध में अवगत करवाया गया। वह मिशन 2030 के संबंध में फेस टू फेस वार्ता कर फार्म भरवाए गए।मीटिंग में नरेंद्र वर्मा,नरेंद्र शेखावत, गुरि, आदि मेडिकल संचालक शामिल थे।
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