श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए आदर्श आचार संहित लागू होते ही जिले में लगी प्रचार सामग्री को हटाना होगा।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने जिले के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही उसकी पालना में 24 घण्टे, 48 घण्टे एवं 72 घण्टे में कार्यवाही कर रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भिजवानी होगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत सम्पूर्ण जिले में पार्टी विशेष के पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग्स इत्यादि को हटाये जाने की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करनी होगी। इस संबंध में अपने क्षेत्र की नगरपालिकाओं, पचांयतों, मैदानों, वाहनों इत्यादि पर लगे होर्डिंग्स, विज्ञापन हेतु चिन्हित स्थलों पर हटाना सुनिश्चित करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद निर्माण व विकास कार्यो की स्वीकृति जारी नहीं होगी और जो कार्य प्रारम्भ नहीं है वो प्रारम्भ नही कर सकेंगे। उन्होंने जिले के समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए है कि आयोग के निर्देर्शो की भली प्रकार से पालना सुनिश्चित की जाए। आदर्श आचार संहिता की पूरी पालना सुनिश्चित करनी होगी।
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