श्रीगंगानगर, । लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान पंजाब राज्य में 1 जून 2024 को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के प्रावधानों के अनुसरण में पंजाब राज्य की सीमा से लगते हुए राजस्थान राज्य के जिला श्रीगंगानगर के तीन किलोमीटर क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से अर्थात 30 मई 2024 को सायं 6 बजे से 1 जून 2024 को सायंकाल 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है। पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान के दिन भी सूखा दिवस रहेगा
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