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समेजा थानाधिकारी ने नए कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी

 


समेजा कोठी।रविवार को समेजा थानाधिकारी विकास विश्नोई ने सीएलजी सदस्यों की मीटिंग लेकर नए कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।मीटिंग में बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 304 के अनुसार चैन स्नेचिंग,बैग लिफ्टिंग,मोबाइल फोन स्नैचिंग,झपटमारी अब अलग अपराध है,जिसमे कठोर सजा का प्रावधान है।जीरो एफआईआर के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा सकता है।जिससे पीड़ित को शीघ्र न्याय मिलेगा।धारा 173 के तहत कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भी शिकायत दर्ज करवा सकता है।साथ ही थानाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि धारा 105 के तहत तलाशी, जब्ती की अनिवार्य रिकॉर्डिंग की जावेगी।गवाह संरक्षण स्कीम में 398 में गवाह को सुरक्षा प्रदान करने का प्रवधान है।धारा 43 के अनुसार किसी भी महिला को सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जावेगी।मौके पर मौजूद व्यक्तियों को नए तमाम प्रावधानों को विस्तार से समझाया गया।सीआई विकास विश्नोई ने सीएलजी सदस्यों से नए कानूनों की जानकारी आमजन को देने की अपील भी की है ताकि कानूनी कार्रवाई में आसानी हो।मीटिंग में दयासागर तनेजा,राजेंद्र पूनिया,बलजीत बाली,अशोक कुमार बाली,सुखदेव सिंह,इंद्रजीत सिंह,सतवीर सिंह सोना सिंह सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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