दुष्कर्म पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लिया संज्ञान
श्रीगंगानगर,। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री अलोक सुरोलिया द्वारा किशोरी से दुष्कर्म प्रकरण में प्रसंज्ञान लिया जाकर पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत नियमानुसार विधिक सहायता उपलब्ध करवाई गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) ने बताया कि पुलिस थाना लालगढ़ क्षेत्र में गत दिवस हुई घटना के संबंध में प्राधिकरण द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। इस दौरान माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश के सभागार में पीड़िता के परिवार को अन्तरिम राहत के रूप में 2.50 लाख रूपये जरिये चैक उपलब्ध करवाये गये। पीड़िता के परिजनों ने माननीय रालसा व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर का आभार व्यक्त किया।
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