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मिलावटी घी बिक्री पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना

हनुमानगढ़। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिए गए डेयरी मिल्क ब्रांड के काऊ घी के नमूने को प्रयोगशाला जांच में सबस्टेंडर्ड पाया गया है। न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री उम्मेदी लाल मीना ने विक्रेता गोलुवाला निवासी हंसराज को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत दोषी मानते हुए 1,50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। निर्णय के अनुसार, विक्रेता को एक माह के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जुर्माना राशि जमा करनी होगी। यह मामला खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का संकेत देता है।

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