श्रीगंगानगर, 28 फरवरी। जिला श्रीगंगानगर के समस्त शस्त्रा अनुज्ञापत्रा धारियों जिनके पास एक से अधिक शस्त्रा अनुज्ञपत्रों को एक शस्त्रा अनुज्ञापत्रा में तब्दील करवा लेवें।
जिला मजिस्ट्रेट श्री ज्ञानाराम ने बताया कि आयुद्य नियम 2016 के अनुसार एक व्यक्ति एक शस्त्रा अनुज्ञापत्रा पर अधिकतम तीन शस्त्रा धारण कर सकता है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक शस्त्रा धारण किये जाते है एवं उसके पास प्रत्येक शस्त्रा के लिये पृथक शस्त्रा अनुज्ञापत्रा है, तो उस व्यक्ति को संबंधित शस्त्रा अनुज्ञापत्रा अधिकारी को प्रार्थना पत्रा प्रस्तुत कर अपने समस्त शस्त्रा अनुज्ञापत्रों को एक समेकित शस्त्रा अनुज्ञापत्रा में तब्दील करवाना होगा। इस कार्य की अंतिम तिथि 30 मार्च 2017 है। यदि इस समय सीमा के भीतर कोई व्यक्ति अपने समस्त शस्त्रा अनुज्ञापत्रों को एक समेकित शस्त्रा अनुज्ञा पत्रा में परिवर्तित कर एक विशेष पहचान संख्या (यूआईएन) धारण नही करता है तो इस समय सीमा के पश्चात उसका शस्त्रा अनुज्ञापत्रा अवैध समझा जावेगा। इसके अलावा जिन शस्त्रा अनुज्ञा पत्रा धारियों के शस्त्रा अनुज्ञा पत्रा का यूआईएन नम्बर जारी नही हुआ है, वे अपना शस्त्रा अनुज्ञापत्रा का यूआईएन नम्बर 30 मार्च 2017 से पूर्व जारी करवा लेवें अन्यथा 30 मार्च 2017 के पश्चात बिना यूआईएन नम्बर के शस्त्रा अनुज्ञापत्रा अवैध हो जायेगा।
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