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अब श्रीगंगानगर में नहीं बजेंगे डीजे जिला कलेक्टर एव मजिस्ट्रेट के आदेश

डीजे का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

श्रीगंगानगर, 28 फरवरी। जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2017 में निकट भविष्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं महाविधालयों की परीक्षायें होने जा रही है। छात्रा शान्तिपूर्वक अध्ययन कर अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इसके लिये वातावरण कोलाहल मुक्त रखा जाना आवश्यक है। 

जिला मजिस्ट्रेट श्री ज्ञानाराम राजस्थान कोलाहल नियंत्राण अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिये है कि जिला श्रीगंगानगर में कोई भी व्यक्ति/संस्थाओं, मैरिज पैलेसों में यह आदेश जारी होने की तिथि से 31 मई 2017 तक प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों, (जिसमें कोलाहल उत्पन्न हो) का उपयोग नही कर सकेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक अधिनियम में पूर्व में ही प्रतिबंधित है। मंदिर, मस्जिद एवं गुरूद्वारों में क्रमशः आरती, भजन एवं शब्द कीर्तन के समय एवं शादी विवाह में निकासी व ढुकाव आदि कार्यक्रमों में प्रतिबंध लागू नही होगा, परन्तु धीमी गति से ही ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। डी.जे. का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। 

अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ध्वनि प्रसारण यंत्रों की इजाजत देने हेतु संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा जिला मुख्यालय के लिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर श्रीगंगानगर अधिकृत रहेंगे। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्राण अधिनियम 1963 की धारा 6 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। 

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