श्रीगंगानगर । वर्ष 2015-16 तक की ऑडिट नहीं कराने वाली प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अध्यक्ष व पूरे संचालक मण्डल को निरर्ह घोषित कर भंग किया जा सकता है
क्षेत्राय अंकेक्षण अधिकारी राजेश टाक ने बीकानेर खण्ड के चारों जिलां बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ के उप रजिस्ट्रारों को समय पर ऑडिट न कराने वाली इन प्राथमिक दुग्ध समितियों के संचालक मण्डल सदस्यों को निरर्ह घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार निरर्ह घोषित किए गए संचालक मण्डल सदस्य निरर्ह घोषित किए जाने की तारीख से छः साल तक समिति का चुनाव नहीं लड.पाएंगे ।
इन समितियों के संचालक मण्डला का दायित्व था कि वे समिति की ऑडिट रिपोर्ट जिले के विशेष लेखा परीक्षक व उप रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करते, परन्तु इनके द्वारा इसकी पालना न करने पर विशेष लेखा परीक्षकों द्वारा इनकी ऑडिट हेतु ऑडिटर नियुक्त कर दिए गए हैं। इन ऑडिटर्स द्वारा 31 मार्च 2017 तक इनकी वित्त वर्ष 2015-16 की ऑडिट की जाएगी ।
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