राजस्थान/जयपुर । राजस्थान में बिजली बिलों पर लगातार सरकार द्वारा छुट दी जा रही हैं उसी कर्म में अब जलदाय मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए पानी के पुराने बिलों को 30 जून तक एक मुश्त जमा कराने पर किसी प्रकार की कोई पेनल्टी या ब्याज नहीं लगने की व्यवस्था दी है।
वहीं मंत्री गोयल ने कहा कि नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के घरेलू उपभोक्ताओं के 31 दिसंबर 2016 तक के बकाया पानी के बिलों को 30 जून तक एक मुश्त जमा कराने पर पर कोई ब्याज या पेनल्टी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से न केवल उपभोक्ताओं का भी भार हल्का होगा और विभाग के राजस्व में भी वृद्धि होगी। ये छुट 31 दिसम्बर तक के पानी के बिलों में बकाया राशी को 30 जून तक जमा करवाने पर रहेगी जिसमे राज्य सरकार द्वारा ब्याज में एक मुश्त जमा करवाने पर छुट दी गयी हैं ।
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