नेशनल न्यूज़ । GST को लेकर सरकार अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं । तो वहीं GST को लेकर देश में चर्चाओं का बाज़ार भी गर्म हैं हर रोज मीडिया में जीएसटी को लेकर खबर देखी जा सकती हैं । तो मीडिया में आई खबर के अनुसार वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई से कार्यान्वयन के बाद सामान्य उपभोग का सामान मसलन केश तेल, साबुन और टूथपेस्ट सस्ते हो जाएंगे, साथ ही बिजली की दरें भी घटेंगी । जीएसटी परिषद ने आज (गुरुवार को) अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है । परिषद की इस दो दिवसीय बैठक के पहले दिन छह चीजों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की कर दर तय कर दी है ।
उपभोक्ता वस्तुओं पर पहले से कम लगेगा टैक्स
जीएसटी परिषद की चल रही बैठक में जो फैसला किया गया है उसके अनुसार केश तेल, साबुन व टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत की जीएसटी या एकल राष्ट्रीय बिक्रीकर दर लागू होगी । इन उत्पादों पर इस समय कुल मिलाकर 22-24 प्रतिशत कर लगता है ।
और क्या हुआ सस्ता-महंगा चेक करे
- बोतलबंद पेय पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा
- बीड़ी, सोना, फुटवियर तथा ब्रांडेड उत्पादों के लिए कर की दरों पर आज शुक्रवार को फैसला होगा ।
- कोयले पर कर की दर पांच प्रतिशत होगी, जबकि अभी इस पर 11.69 प्रतिशत का कर लगता है । इससे बिजली उत्पादन सस्ता होगा ।
- एसी और रेफ्रिजरेटर पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा ।
- जीवनरक्षक दवाओं को पांच प्रतिशत के कर स्लैब में रखा गया है ।
- सभी पूंजीगत सामान के लिए कर की दर 18 प्रतिशत होगी, जो अभी 28 प्रतिशत है ।
- दूध व दही को कराधान से छूट जारी रहेगी जबकि मिठाई पर पांच प्रतिशत शुल्क लगेगा ।
- दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, काफी (इंस्टेंट काफी के अलावा) व खाद्य तेलों पर पांच प्रतिशत की सबसे कम कर दर आयद होगी जो कि लगभग मौजूदा स्तर पर ही है ।
- जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद विशेषकर गेहूं व चावल सहित अनाजों की कीमतों में कमी आएगी क्योंकि इन्हें जीएसटी से छूट दी गई है । फिलहाल कुछ राज्य इन पर मूल्यवर्धित कर लगाते हैं ।
कारों पर टैक्स की बढ़ी दरों के साथ 15 प्रतिशत सेस भी लगेगा ।
- छोटी कारों पर 28 प्रतिशत की उपरी कर दर के साथ एक प्रतिशत का उपकर (सेस) लगेगा ।
- मध्यम आकार की कारों पर तीन प्रतिशत का उपकर ।
- लग्जरी कारों पर 15 प्रतिशत का उपकर (सेस) लगेगा ।
वहीं मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक जेटली ने कहा कि कोई मुद्रास्फीतिक दबाव नहीं आएगा क्योंकि 31 प्रतिशत के दायरे वाली ज्यादातर दरों को घटाकर 28 प्रतिशत पर लाया गया है । उन्होंने कहा,‘‘अनाज छूट सूची में रहेंगे । लेकिन पैकेज्ड व ब्रांडेड खाद्य उत्पादों के बारे में अलग से फैसला किया जाना है । इस बारे में अभी फैसला किया जाना है ।
सात प्रतिशत वस्तुओं को छूट सूची में रखा गया है जबकि 14 प्रतिशत वस्तुओं को पांच प्रतिशत के सबसे कम दर वाले दायरे में रखा गया है । वहीं 17 प्रतिशत वस्तुओं को 12 प्रतिशत कर दायरे में, 43 प्रतिशत वस्तुओं को 18 प्रतिशत कर स्लब में जबकि 19 प्रतिशत वस्तुओं को 28 प्रतिशत के उच्चतम कर दायरे में रखा गया है ।
वहीं देश भर में GST को लेकर पक्ष-विपक्ष में बीच-बीच में तकरार भी हुई हैं । तो GST का देश भर में लागू होने के बाद आमजन को राहत तो मिलने की उम्मीद तो हैं ।
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