मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक अदालत ने दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को 13 साल की बामशक्कत कैद एवं 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि छाता निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आठ फरवरी 2013 को उसकी बेटी अपनी भाभी के साथ सुबह साढ़े छह बजे पानी भरने गई थी। गांव का गब्बर उर्फ इरशाद बहला-फुसला कर ले उसे गया और दुष्कर्म किया।’
उन्होंने कहा, ‘‘शनिवार को त्वरित न्यायालय के जज विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान, साक्ष्यों आदि के आधार पर आरोपी गब्बर उर्फ इरशाद को दोषी ठहराते हुए 13 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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