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राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम प्रकरणों का निपटारा हो


प्रीकाउंसलिंग से अधिकतम प्रकरण निपटाये जा सकते हैः- जिला न्यायाधीश

श्रीगंगानगर। जिला सेशन एवं सत्रा न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नरसिंहदास व्यास ने कहा कि आगामी 10 फरवरी 2018 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम प्रकरणों का आपसी राजीनामे के आधार पर प्रकरणों का  निस्तारण होना चाहिए। प्रकरणों का अधिकतम निपटारा करने के लिये संबंधित विभागों को अभी से ही पूर्व तैयारी करनी होगी। 



जिला न्यायाधीश श्री व्यास गुरूवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर सेन्टर के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रीलिटीगेशन के प्रकरणों का साथ के साथ निपटारा करना चाहिए।



 उन्होंने बैंक अधिकारियों, बीमा कम्पनियों, एलआईसी, भारत संचार निगम लिमिटेड, रोडवेज, विधुत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व नोटिस तैयार करवाकर उन्हें तामिल करवा लें तथा प्रकरणों के निपटारे के लिये प्रीकाउंसलिंग की जाये। उन्होंने कहा कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्षम अधिकारी उपस्थित रहे, जो प्रकरणों को निस्तारित कर सकें या निर्णय ले सकें। दिव्यांगां को प्रमाण पत्रा जारी करने के लिये मेडिकल बोर्ड उपस्थित रहे, इसके लिये पीएमओ को निर्देश दिये गये।



आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री हरेन्द्र कुमार महावर, अतिरिक्त जिला कलक्टर सर्तकता श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा, विशिष्ट न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी श्रीमती संदीप कौर, पूर्ण कालिक सचिव श्री धनपत माली, स्थायी लोक अदालत के चैयरमेन श्री नरेश चुघ, सीजीएम श्री बलवन्त भारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 

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