जयपुर। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर उपनिवेशन क्षेत्र की समस्त परियोजनाओं के काश्तकारों को आवंटित भूमि की कीमत के पेटे बकाया समस्त किश्तें 31 मार्च, 2018 तक एक मुश्त जमा कराने पर उस पर देय ब्याज की राशि में शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की है।
अधिसूचना के अनुसार उपनिवेशन क्षेत्र की समस्त परियोजनाओं के सभी श्रेणी के आवंटियों यथा सामान्य आवंटन, विशेष आवंटन व मोहरबंद नीलामी द्वारा आवंटन को यह छूट प्रदान की गई है।
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