जयपुर,। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने गत बजट घोषणा के अन्तर्गत ग्रामीण गौरव पथ की तर्ज पर शहरों को सुन्दर बनाने के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में गौरव पथ निर्माण की घोषणा की गई थी। इसी बजट घोषणा की अनुपालना में नगर परिषद, क्षेत्र करौली में गौरव पथ निर्माण हेतु 250.00 लाख रूपये स्वीकृत किये गए एवं उक्त कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग करौली को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया।
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री श्रीचंद कृपलानी मंगलवार को विधानसभा में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद करौली क्षेत्र में गौरव पथ पर अतिक्रमण से पूर्व चौड़ाई भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न थी। उक्त चौड़ाई 18 फीट से 40 फीट तक थी।
उन्होंने कहा कि नगर परिषद करौली द्वारा गौरव-पथ पर अतिक्रमियों को दिनांक 15.05.2017 को नोटिस जारी किए गए एवं 18 मई, 2017 के द्वारा सार्वजनिक सूचना गुलाबबाग नीर एण्ड नाईट होटल से लक्ष्मी पैलेस चौराहे से होते हुए हिण्डौन गेट तक गौरव-पथ पर अतिक्रमण को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194/245 के तहत ध्वस्त किए जाने की प्रकाशित की गई। उन्होंने बताया कि इस सार्वजनिक सूचना 18 मई, 2017 को दैनिक भास्कर के अंक में एवं 26 मई, 2017 को राजस्थान पत्रिका के अंक में प्रकाशित करवाई गई। श्री कृपलानी ने बताया कि नगर परिषद मण्डल करौली के बोर्ड प्रस्ताव 26 मई, 2017 में पारित निर्णय अनुसार गौरव-पथ पर कुल 60 अतिक्रमणों को हटाया गया।
स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि नगर परिषद, करौली में गौरव-पथ पर तोड़ गये दुकान/मकानों के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा मुआवजा राशि की मांग नहीं की गई है। गौरव-पथ पर हटाये गये अतिक्रमणों में से 20 व्यक्तियों द्वारा माननीय सेशन न्यायालय करौली में वाद दायर किया गया है जो वर्तमान में जेरकार है।
उन्होंने बताया कि गौरव-पथ से हटाये गये अतिक्रमणों के पश्चात् वर्तमान में 40 फीट रोड मौके पर विद्यमान है। इस कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 170.00 लाख रूपये व्यय किए जाकर वर्तमान में मौके पर सीसी/डामर रोड का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।
श्री कृपलानी ने बताया कि गौरव-पथ करौली शहर के प्रवेश का मुख्य रास्ता है, साथ ही प्रसिद्ध श्री मदमोहन जी मन्दिर का भी रास्ता है। उक्त पथ के निर्माण से वर्तमान में यातायात व आवागमन सुचारू एवं सुव्यवस्थित हुआ है।
विधायक श्री दर्शन सिंह के मूल प्रश्न के जवाब में श्री कृपलानी ने बताया कि नगर परिषद, करौली द्वारा गत 6 माह गौरव पथ निर्माण हेतु सड़क सीमा की भूमि से नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194/245 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमानुसार अतिक्रमण हटाये गए। उन्होंने बताया कि उक्त धारा के अन्तर्गत किसी भी अतिक्रमी को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।
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