श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर श्री ज्ञानाराम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा केरोसीन (उपयोग, निबंधन, कीमत, नियतन) आदेश 1993 के खण्ड 2 (डी) (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23 मार्च 2017, 21 जुलाई 2017 एवं 23 जनवरी 2018 के अधिक्रमण में 8 फरवरी 2018 से केरोसीन ब्लू डाईड (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत) की अधिकतम खुदरा विक्रय दर 26 रूपये प्रति लीटर (जीएसटी सहित) समस्त खर्चो को सम्मिलित कर निर्धारित की गई है। शेष शर्ते पूर्व अधिसूचना के अनुसार यथावत रहेगी।
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