जयपुर। जयपुर डिस्कॉम द्वारा बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए लागू एमनेस्टी योजना का लाभ घरेलू व कृृषि श्रेणी के उपभोक्ता और केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों के विद्युत कनेक्शन (किसी भी श्रेणी) के नियमित उपभोक्ताओं के साथ ही कटे कनेक्शन के उपभोक्ताओं को भी मिलेगा चाहे उनके कनेक्शन कभी भी कट गए हों। योजना 31 मार्च, 2018 तक लागू रहेगी।
जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि फील्ड अधिकारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए अब इन तीन श्रेणीयों के नियमित उपभोक्ताओं को भी योजना के दायरे में लाया गया है और कटे कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए कनेक्शन कटने की निर्धारित तिथि की बाध्यता भी लागू नही की गई है। इससे पूर्व यह योजना 31 मार्च, 2017 से पूर्व कटे हुए विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए ही लागू की गई थी।
उन्होंने बताया कि ऎसे उपभोक्ताओं द्वारा सम्पूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ही ब्याज एवं पेनल्टी में छूट देय होगी और किश्तों में राशि जमा कराने की सुविधा नही दी जाएगी। इस योजना का लाभ केवल ऎसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा जिन्होंने गत 3 वर्षो में इस तरह की योजनाओं का लाभ नही लिया है। बिजली चोरी से सम्बन्धित बकाया राशि पर इस योजना के तहत छूट देय नही होगी।
ऎसे उपभोक्ता जिनके बकाया राशि से सम्बन्धित प्रकरण न्यायालय/कन्ज्यूमर फोरम और अन्य किसी फोरम में लम्बित है और वे इस योजना का लाभ लेना चाहते है तों उनको बकाया राशि से सम्बन्धित प्रकरण को वापस लेने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। योजना के तहत सभी श्रेणी के कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता निगम द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार अपने कटे हुए कनेक्शन को पुनः जुड़वा भी सकते है। कटे कनेक्शन को पुनः जुड़वाने के लिए आवश्यक होने पर इलेक्ट्रीकल इन्फ्रास्ट्रचर की लागत उपभोक्ता को स्वयं वहन करनी होगी।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सामान्य उपभोक्ता सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं एचटी कंज्यूमर को लेखाधिकारी (एचटीबी) को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।
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