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समान कार्य- समान वेतन,साक्षरता समन्वयकों को तृतिय श्रेणी वेतन श्रंखला देने के आदेश


श्रीगंगानगर। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच ने साक्षर भारत स्कीम में कार्यरत ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों को तृतीय श्रेणी वेतन श्रंखला के अनुसार वेतन लाभ देने का आदेश दिया है।

यह आदेश देते हुए न्यायालय ने कहा है कि समान कार्य समान- वेतन नियम के तहत ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को तृतीय श्रेणी वेतन श्रंखला दी जावे।


एडवोकेट देवेंद्र कुमार भारद्वाज ने जानकारी दी कि 2003 से साक्षर भारत योजना में काम कर रहे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को महज 6000 रुपये मानदेय मिल रहा है। किंतु वे कार्य तृतीय श्रेणी अध्यापक के समान कर रहे हैं।
 इस दलील को मानते हुए जस्टिस वीएस सरदाना की बैंच ने आदेश दिया कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सोहनलाल, हरपाल सिंह आदि को तृतीय श्रेणी वेतन श्रंखला का लाभ दिया जावे।

कोऑर्डिनेटर सोहन लाल ने बताया कि वे 2003 से साक्षरता कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आज भी उन्हें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर रहते हुए महज 6000 मानदेय मिल रहा है। इस भेदभाव के विरुद्ध उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय द्वारा समस्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को समान कार्य- समान वेतन के तहत तृतीय श्रेणी श्रंखला वेतनमान देने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं।

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